लातेहार। झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के नए निर्देश से जिले के ईंट-भट्ठा संचालकों की चिंता बढ़ गई है। विभाग ने दस्तावेजों में कमी या प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद ईंट निर्माण करने पर निर्धारित रॉयल्टी की दस गुना राशि वसूलने का प्रावधान किया है। इसको लेकर ईंट-भट्ठा संघ ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर राहत की मांग की है।
संघ के सदस्यों का कहना है कि 26 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश लागू करने से पहले संचालकों को पर्याप्त समय और मोहलत दी जानी चाहिए थी, ताकि वे जरूरी कागजात और विभागीय प्रक्रिया पूरी कर सकें। अचानक दस गुना रॉयल्टी का प्रावधान लागू होने से संचालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
संचालकों ने बताया कि कई भट्ठा मालिक मजदूरों को अग्रिम भुगतान कर चुके हैं और उन्हें काम के लिए भट्ठा स्थल पर भी बुला लिया गया है। ऐसे में नए आदेश के कारण ईंट निर्माण कार्य जारी रखना मुश्किल हो रहा है। संघ ने उपायुक्त से सरकार और संबंधित विभाग के समक्ष समस्या रखने तथा कागजात पूरे करने के लिए उचित समय देने की मांग की है।